पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रैपर हनी सिंह के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.


एफआईआर रजिस्टर करके कार्रवाई की मांगवल्गर सांग गाकर भारतीय संस्कृति को कथित तौर पर कलंकित करने के चलते यह प्राथमिकी दर्ज कराकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि यह फैसला राज्य सरकार को करना है कि उसे गानों की रिलीज से पहले उसकी जांच के लिए कोई प्राधिकरण गठित करना चाहिए या नहीं. इस सिलसिले में गैर सरकारी संगठन ह्यूमन इम्पावरमेंट लीग ऑफ पंजाब ने एक जनहित याचिका दायर की थी.

Posted By: Satyendra Kumar Singh