उप्र बार कौंसिल अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सुनवाई जारी

उप्र बार कौंसिल के अध्यक्ष अनिल प्रताप सिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण टंडन तथा जस्टिस संगीता चंद्रा की खंडपीठ याचिका की सुनवाई कर रही है। उप्र बार कौंसिल की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता टीपी सिंह व राकेश पांडे ने कौंसिल की तरफ से बहस की कि बार कौंसिल अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का नियम नहीं है।

बार कौसिंल के पास विकल्प ही नहीं

यदि कोई अध्यक्ष वित्तीय अनियमितता करते हुए मनमानी पर उतारू हो जाए तो बार कौंसिल के पास उसे पद से हटाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। बार कौंसिल ने अध्यक्ष को कई बार मौका दिया, किंतु वे मनमानी पर आमादा रहे और बिना अधिकार के आदेश पारित किया। जिसे उपाध्यक्ष दरवेश सिंह यादव ने भारतीय बार कौंसिल में चुनौती दी थी। हालांकि अध्यक्ष को ही सभा बुलाने का अधिकार है, किंतु उनकी गैरमौजूदगी में उपाध्यक्ष बैठक बुला सकता है। श्री सिंह ने अध्यक्ष के खिलाफ बार कौंसिल की कार्यवाही का सिलसिलेवार ब्योरा दिया। कोर्ट में बार कौंसिल ऑफ इंडिया का पक्ष नहीं आ सका। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता शशि नंदन व अनूप त्रिवेदी ने भी पक्ष रखा और कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव का नियम नहीं है तो पूरी कार्यवाही विधि विरुद्ध है। सुनवाई बुधवार को भी होगी।

Posted By: Inextlive