-- सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, छह हजार की जगह 34 हजार होंगे पास

-हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, कहा जल्द जारी करें रिजल्ट

-हाई कोर्ट के आदेश के इंतजार में जेपीएससी नहीं निकाल रहा था संशोधित रिजल्ट

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इतने मा‌र्क्स पर होंगे पास

-40 परसेंट जेनरल

-36.5 परसेंट पिछड़ा वर्ग

-34 परसेंट अति पिछड़ा वर्ग

-32 परसेंट एससी-एसटी व महिला

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रांची : छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के आयोजन का एक बार फिर से रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार के पीटी परीक्षा के संशोधित रिजल्ट जारी करने के फैसले को सही ठहराया है। वहीं, इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का खारिज कर दिया। शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित रिजल्ट जारी करने तथा मुख्य परीक्षा के आयोजन का निर्देश दिया। संशोधित रिजल्ट जारी होने से पीटी में छह हजार की जगह अब 34 हजार अभ्यर्थी पास होंगे।

न्यूनतम अंक पर याचिका

दरअसल, पंकज कुमार पांडेय व अन्य की ओर से सरकार के उस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें राज्य सरकार ने प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया था। जेपीएससी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के इंतजार में सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक के आलोक में अभी तक संशोधित रिजल्ट जारी नहीं किया था।

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पूर्व के उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी रहेंगे पास

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि 12 फरवरी 2018 को छठी जेपीएससी के पीटी परीक्षा के संशोधित रिजल्ट जारी करने के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इससे अभ्यर्थियों की उत्तीर्ण होने की संख्या बढ़ जाएगी। पहले जहां इस परीक्षा में छह हजार अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, वहीं न्यूनतम कट ऑफ मा‌र्क्स निर्धारित करने से लगभग 34 हजार अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे। यह भी कहा गया कि इसमें पूर्व में पीटी परीक्षा में पास होने वाले किसी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में इस आदेश से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं, पंकज कुमार की ओर से कहा गया कि नियुक्ति के लिए विज्ञापन में दी गई शर्त से ज्यादा अभ्यर्थियों का पीटी परीक्षा में चयन किया जाना नियमानुसार सही नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सरकार के निर्णय को सही ठहराया।

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पीटी का पहले भी आया संशोधित रिजल्ट

वर्ष 2014 में शुरू हुई इस परीक्षा का संशोधित रिजल्ट पहले भी जारी हुआ है। जेपीएससी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश तथा राज्य सरकार के निर्देश पर पिछले साल अगस्त में संशोधित रिजल्ट जारी किया था। इससे पहले प्रावधान किया गया कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के कट ऑफ मा‌र्क्स के बराबर या इससे अधिक अंक लानेवाले आरक्षित श्रेणी के सभी छात्र पीटी में सफल घोषित किए जाएं। साथ ही 15 गुणा अधिक परिणाम किए जाने के प्रावधान को शिथिल किया गया। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद 29 जनवरी से मुख्य परीक्षा शुरू होनेवाली थी, लेकिन विधानसभा में सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायकों की आपत्ति के बाद इसे आनन-फानन स्थगित कर दिया गया था।

Posted By: Inextlive