ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग से 2011 की पैरा मिलिट्री फोर्स की भर्ती की अधिसूचना सहित चयन मापदंडों के दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। राजेन्द्र नाथ यादव और अन्य सैकड़ों याचिकाओं पर जस्टिस अश्रि्वनी कुमार मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही है।

भारी अनियमितता का आरोप

याचीगण के अधिवक्ता विजय गौतम, याची अजीत सिंह के वकील नरेन्द्र कुमार राणा आदि का कहना था कि आयोग ने चयन में भारी अनियमितता की है। चयन सूची एक साथ जारी ना करके टुकड़ों-टुकड़ों में जारी की जा रही है। अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया और कम अंक पाने वालों का चयन कर लिया गया। कोर्ट ने आयोग को 23 जुलाई को सभी जानकारियों के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामला देश के अ‌र्द्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स व सीआईएसएफ में भर्तियों में अनियमितता उजागर होने पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की है।

Posted By: Inextlive