- हाईकोर्ट ने सचिव वित्त और आपदा प्रबंधन से एक सप्ताह में मांगा जवाब

NAINITAL: हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य में क्वारंटीन सेंटर्स के लिए फंड देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि है कि जिन जिलों में फंड नहीं दिया गया है, वहां के लिए तत्काल फंड जारी किया जाए। सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल कर साफ किया है कि क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं के लिए सभी ग्राम प्रधानों को बजट जारी किया जा चुका है। साथ ही यह भी जोड़ा है कि जहां शिकायत आ रही है वहां की समस्या का निस्तारण किया जा रहा है। कोर्ट ने सचिव वित्त व आपदा प्रबंधन से इस मामले में एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के हर दिन परीक्षा से पहले परीक्षा केंद्र को सेनेटाइजेशन करने के आदेश दिए हैं।

30 जून को होगी अगली सुनवाई

मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, हरिद्वार के सच्चिदानंद डबराल व बागेश्वर के अधिवक्ता डीके जोशी की अलग-अलग जनहित याचिका पर एकसाथ सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए अभी भी जरूरी बजट ग्राम पंचायतों को नहीं दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि आशा व आंगनबाड़ी वकर्स को नियमित रूप से सेंटर की देखभाल करने व बाहर से आ रहे लोगों का ब्यौरा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उन्हें मास्क, ग्लब्ज आदि के लिए कोई अतिरिक्त फंड नहीं दिया जा रहा है, प्रधानों को क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था खुद के खर्च पर करनी पड़ रहा है। कोर्ट ने क्वारंटीन सेंटर्स के मामले पर अगली सुनवाई 30 जून नियत की है।

हाईकोर्ट के आदेश पर 11 के खिलाफ केस

DEHRADUN: हाईकोर्ट के निर्देश पर लॉकडाउन के उल्लंघन में डालनवाला कोतवाली पुलिस ने तीन नामजद सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साकेत कॉलोनी निवासी अधिवक्ता नवीन गर्ग ने बताया कि साकेत कॉलोनी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ओपी कुलश्रेष्ठ और सचिव एनके शैली की ओर से जारी पत्र से जानकारी मिली कि सोसायटी ने 31 मई को कॉलोनी में बैठक रखी। बैठक में 18 लोगों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें कुछ लोगों की उम्र 65 साल से अधिक है। लॉकडाउन के दौरान बैठक रखने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य था। इस संबंध में एक जून को एसोसिएशन के पदाधिकारियों से पत्र के माध्यम से पूछा गया तो कोई उत्तर नहीं मिला। जिस पर उन्होंने डालनवाला कोतवाली में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने एसएसपी से मुलाकात की, जिस पर एसएसपी ने उन्हें लिखित शिकायत करने को कहा। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट के निर्देश पर डालनवाला कोतवाली पुलिस ने कुलश्रेष्ठ, एनके सैनी और हरीश विरमानी निवासी साकेत कॉलोनी सहित 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

9 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश

NAINITAL: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड बार काउंसिल चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, प्रमुख सचिव न्याय व राज्य सरकार को नौ जुलाई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिका के पक्षकारों क्रमश: बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उत्तराखंड बार काउंसिल, राज्य सरकार व प्रमुख सचिव न्याय को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

Posted By: Inextlive