पुलिस में खाली पदों को लेकर हाईकोर्ट नाराज, भर्ती के दिए निर्देश
-पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में पद खाली रहने पर की टिप्पणी
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने पुलिस महकमे में बड़ी संख्या में विभिन्न पद खाली रहने पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने कहा कि इन पदों के रिक्त रहने से आम नागरिकों के जान माल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। मुख्य न्यायाधीश एपी शाही एवं न्यायाधीश अंजना मिश्रा की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए एक मामले की मॉनीटरिंग करते हुए यह बात कही। पुलिस महकमे में सब-इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और ड्राइवर के बड़ी संख्या में पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था निर्देशसुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए सभी राज्य सरकारों को पुलिस महकमे के खाली पदों को भरने का निर्देश दिया था। बिहार सरकार की ओर से भी आश्वस्त किया गया था कि 2020 तक खाली पड़े पदों को भर लिया जाएगा। इस बीच गृह विभाग ने हलफनामे के जरिए हाईकोर्ट को बताया कि पदों को 2023 तक भर लिया जाएगा। इस पर खंडपीठ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए 13 अगस्त को जवाब मांगा है।