औरैया के अधिवक्ता को 6 माह का कारावास व दो हजार जुर्माने की सजा

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने औरैया के अधिवक्ता अजय कुमार पांडेय को न्यायालय की अवमानना का दोषी करार दिया है। उन पर न्यायिक अधिकारी के साथ बदसलूकी करने तथा न्यायिक प्रक्रिया में अवरोध डालने का आरोप है। कोर्ट ने पांडेय को छह माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है तथा दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह सजा दो अवमानना मामलों में अलग-अलग सुनाई है।

अवमानना की याचिका

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल तथा जस्टिस बीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जिला न्यायाधीश औरैया के अवमानना रिफरेन्स पर कायम आपराधिक अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने पांडेय के पांच वर्ष तक कचेहरी में प्रवेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीजेएम औरैया को आदेश का अनुपालन करने के लिए पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश सम्मन तामील होने के बावजूद निर्णय सुनाये जाते समय कोर्ट में उपस्थित न रहने पर दिया गया है।

पेश होने नहीं आए अधिवक्ता

आरोपी वकील पर 2005 तथा 2013 में न्यायिक अधिकारी से बदसलूकी करने के आरोप में अवमानना कार्यवाही की गयी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस व सफाई सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था तथा आरोपी को हाजिर रहने को कहा था। इसके बावजूद वह हाजिर नहीं हुए।

Posted By: Inextlive