सिर्फ क्राइम केस पर नहीं रोक सकते सेवानिवृत्ति लाभ

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल आपराधिक केस में लिप्त होने के आधार पर सेवानिवृत्ति परिलाभ भुगतान नहीं रोका जा सकता। ऐसा तभी किया जा सकता है जब कर्मी के अपराध से सरकार को राजस्व की हानि हुई हो और जिसकी भरपाई उससे की जानी हो। कोर्ट ने कमांडेंट 8वीं पीएसी बरेली को विपक्षी अमर सिंह का प्रत्यावेदन एक माह में निर्णय कर उप्र मुख्यालय इलाहाबाद के वित्त नियंत्रक को सूचित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वित्त नियंत्रक अगले एक माह में विपक्षी को देय भुगतान सुनिश्चित करें। यदि आदेश का पालन नहीं किया जाता तो दोनों अधिकारी 25 अप्रैल को हाजिर हों। यह आदेश जस्टिस राकेश तिवारी तथा राघवेंद्र कुमार की खंडपीठ ने उप्र राज्य की विशेष अपील पर दिया है।

Posted By: Inextlive