इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के तहत इलाहाबाद जानसेनगंज स्थित वर्षो पुराना निरंजन सिनेमा का बारजा गिराने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व एडीए से जवाब मांगा है।

एडीए को कार्रवाई का अधिकार नहीं

यह आदेश जस्टिस कृष्ण मुरारी तथा अशोक कुमार की खंण्डपीठ ने निरंजन सिनेमा हॉल के मालिक की याचिका पर दिया है। विकास प्राधिकरण द्वारा सिनेमा हाल को अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी की और बारजा तोड़ने की कार्यवाही शुरू की। इसकी वैधता को चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के गठन से कई वर्ष पहले से सिनेमा हाल बना है। इसलिए एडीए को निर्माण को अतिक्रमण करार देते हुए हटाने की नोटिस जारी करने का अधिकार नही है।

कमजोर किये जा रहे हैं टारगेट

याची का कहना है कि शहर में कई अतिक्रमण है जिनके खिलाफ कार्यवाही नही हो रही है। एडीए मनमाने तौर पर कमजोर लोगो के निर्माण गिरा रही है। बड़े लोगों व रसूखवाले लोगो के अवैध निर्माण नही गिराए जा रहे हैं। याचिका की सुनवाई अगले हफ्ते होगी।

Posted By: Inextlive