हाईकोर्ट की मुख्य सचिव को निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विलियम हालैंड हाल सोसायटी की करोड़ों की सम्पत्ति धोखाधड़ी से बेचकर गबन करने के मामले में एसआईटी से जांच कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा है मामले की एसआईटी से जांच सुनिश्चित कराएं। साथ ही एसआईटी को दो माह में जांच पूरी कर संबंधित अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

एफआईआर निरस्त नहीं होगा

यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस डीके सिंह की खंडपीठ ने शशि प्रकाश द्विवेदी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याची के खिलाफ एफआईआर निरस्त करने की मांग खारिज करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि एफआईआर से संज्ञेय अपराध नहीं बनता इसलिए एफआईआर निरस्त करने की मांग खारिज की जाती है। संस्था में अवैध रूप से कार्य किया गया है इसलिए इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि सच्चाई का पता लग सके। मामले के तथ्यों के अनुसार श्यामधर द्विवेदी ने एसएसपी को अर्जी देकर विलियम हॉलैंड हाल युनिवर्सिटी कॉलेज की संपत्ति धोखाधड़ी से बेचकर गबन करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। जिसके बाद कर्नलगंज थाने में याची व अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 419/420 /467/468 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।

Posted By: Inextlive