बम्हरौली एयरपोर्ट फनल के बीच से गुजरने वाली कौशाम्बी रोड बंद करने के निर्देश

सिविल टर्मिनल पर 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

allahabad@inext.co.in

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बम्हरौली एयरपोर्ट के फनल एरिया को क्रास कर रही कौशाम्बी रोड को आम पब्लिक के लिए बंद करने तथा सड़क का इस्तेमाल कर रहे लोगों के लिए वैकल्पिक रोड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। कोर्ट को मुख्य स्थायी अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने बताया कि बाई रोड है उसे मैटेलिक रोड बनाने में तीन माह का समय लगेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना था कि जब तक सिविल टर्मिनल के लिए सरकार जमीन नहीं उपलब्ध करा देती तब तक वर्क आर्डर नहीं दिए जा सकते।

डिजाइन कोर्ट में पेश करें

याचिका की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने आईएलएस लगाने में तेजी लाने का आदेश दिया और कहा कि अथॉरिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के लिए डिजाइन तैयार कर पेश करे ताकि बजट व जमीन की व्यवस्था में व्यवधान न उत्पन्न हो। अथॉरिटी ने कहा कि पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इस पर एएसजीआई अशोक मेहता ने पत्र की प्रति मांगी और कहा कि वह इस कार्य की पैरवी कर शीघ्र अनापत्ति देने का प्रयास करेंगे। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन को पक्षकार बनाने के प्रश्न पर अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने बताया कि अजय कुमार मिश्र की याचिका में पक्षकार बनाया गया है। कोर्ट में सचिन उपाध्याय की याचिका की बहस चल रही है।

पत्राचार का रिकॉर्ड बनाएं

कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहा कि उन्होंने जो भी पत्राचार किए हैं रिकार्ड पर लाएं और राज्य सरकार एयरपोर्ट फनल के बीच आने वाली कौशाम्बी रोड को अथॉरिटी को सौंपने का पत्र सौंपने को कहा। अथॉरिटी की तरफ से वीके उपाध्याय व शम्भू चोपड़ा ने एयरपोर्ट के लिए जमीन की मांग की है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 20 अप्रैल को रिपोर्ट देने को कहा है।

Posted By: Inextlive