2 लाख बेल बांड व 20 लाख की दो प्रतिभूमि जमा करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्र बाबू सिंह कुशवाहा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा हैकि याची को दो लाख के बेलबांड व 20 लाख की दो प्रतिभूमि लेकर रिट किया गया। कोर्ट ने यह आदेश सह अभियुक्तों पूर्व मंत्री अनन्त कुमार मिश्र, रामप्रसाद जायसवाल, रईस अहमद सिद्दीकी व महेन्द्र कुमार पांडेय की जमानत पहले ही मंजूर होने के आधार पर पैरिटी देते हुए दिया है।

CBI कोर्ट ने नहीं दी थी राहत

यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन ने दिया है। याची पर आपराधिक षडयंत्र व धोखाधड़ी करने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। याची के विरुद्ध चार चार्जशीट दाखिल हुई है। मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई कोर्ट ने पूर्वमंत्री होने के नाते साक्ष्य में दखल करने की संभावना को देखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने याची को ट्रायल में सहयोग करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने तथा ट्रायल में देरी की टैक्टिस न अपनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रक्रिया दो माह में पूरी की जाय और जमा होने वाली धनराशि का सरकार एनआरएसएम मिशन के लिए इस्तेमाल करे।

Posted By: Inextlive