कोर्ट ने मांगा कंपनी गार्डेन के सौंदर्यीकरण कार्य पूर्ण होने का मांगा हलफनामा, आर्कीटेक्ट से कार्य सत्यापन की रिपोर्ट भी तलब

पार्किग की व्यवस्था के साथ अतिक्रमण हटाने के निर्देश

ALLAHABAD: कंपनी गार्डेन (चन्द्रशेखर आजाद पार्क) के बाहरी हिस्से के सौन्दर्यीकरण पर बजट बाधा बनकर खड़ा हो गया है। शुक्रवार को कोर्ट में जानकारी दी गई कि भीतर का काम पूरा हो चुका है तो कोर्ट ने आर्टिकेक्ट से प्रमाणित रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि पूरी रिपोर्ट में कराए गए काम के साथ उस पर आर्किटेक्ट की रिपोर्ट भी होनी चाहिए। कोर्ट ने कंपनी गार्डेन के आसपास के इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ पार्किंग का भी इंतेजाम करने का निर्देश दिया है।

तय करें कहां खड़ी होंगी गाडि़यां

यह आदेश जस्टिस दिलीप गुप्ता तथा जस्टिस आरएन कक्कड़ की खण्डपीठ ने मधु सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने पार्क में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग व्यवस्था पर एसएसपी इलाहाबाद व एसपी यातायात से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। गठित की गई कमेटी से कहा है कि पार्क के बाहर पार्किंग स्थल नियत किए जाएं। कोर्ट ने नगर आयुक्त व एडीए के उपाध्यक्ष को पार्क के चारों तरफ हुए अतिक्रमण को हटाने का भी निर्देश दिया है तथा एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

प्रवेश शुल्क पर चल रहा है विचार

याचिका पर मीनाक्षी सिंह व अपर महाधिवक्ता व कमेटी के अध्यक्ष सीबी यादव व शशांक शेखर सिंह ने पक्ष रखा। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पार्क के भीतर का कार्य पूरा हो चुका है। पार्क के बाहर का सौंदर्यीकरण बजट आने पर शुरू किया जाएगा। कोर्ट ने पार्क के रखरखाव व प्रवेश शुल्क पर जानकारी मांगी। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि प्रवेश शुल्क तय नहीं हुआ है। इस पर विचार चल रहा है।

Posted By: Inextlive