फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नियुक्ति पाने का है आरोप

हाई कोर्ट में चल रही है सुनवाई, चीफ सेक्रेट्री से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

उच्चतर शिक्षा चयन आयोग के सचिव संजय सिंह के गुम नियुक्ति दस्तावेजों का कोई सुराग नहीं लग सका है। बुधवार को यह रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुई तो कोर्ट सख्त हो गई। कोर्ट ने नियुक्ति संबंधी दस्तावेज खो जाने के संदर्भ में प्रदेश के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन व जस्टिस एके मिश्र की खंडपीठ ने दिया है।

कानपुर विवि की डिग्री भी फर्र्जी

कोर्ट के समक्ष प्रश्नगत प्रकरण की जांच रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर न्यायालय प्रस्तुत रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ। न्यायमूर्ति ने यह भी पूछा है कि आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं। प्रश्नगत प्रकरण की याचिका डा। धीरेंद्र ने इस आधार पर दाखिल किया गया कि संजय कुमार सिंह फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई है। इसके साथ ही उनकी कानपुर विश्वविद्यालय की डिग्री भी फर्जी है। न्यायालय ने पूर्व में संजय कुमार सिंह के कार्य करने पर रोक लगा दी थी। कहा गया कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर यह अपने को अनुसूचित जाति का बताकर आयोग के सचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति पाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

Posted By: Inextlive