इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के आसपास पार्किंग व्यवस्था को लेकर तैयार योजना के तहत पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने, वैकल्पिक मार्ग तय करते हुए यातायात जाम से नागरिकों को निजात दिलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ध्यान रखा जाए कि नागरिकों को परेशान न होना पड़े। यह भी कहा कि हाईकोर्ट परिसर के आसपास जो भी लोग रहते हैं उनके वाहन जाने की अनुमति दी जाए। यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल और अजय भनोट की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनीता शर्मा और अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा

तय स्थान पर ही वाहन खड़े करवाए जाएं

चार पहिया के स्थान पर दो पहिया गाडि़यां खड़ी न की जाए

दो पहिया वाहन जीटी रोड और एमजी मार्ग पर खड़े किए जाएं

सात अक्टूबर को सुनवाई के समय डीएम, नगर आयुक्त, एडीए उपाध्यक्ष मौजूद रहें

पानी टंकी चौराहे पर यातायात जाम की स्थिति होने पर वाहन करियप्पा रोड से मोड़ दिए जाएं

पांच साल के लिए पोलोग्राउंड को पट्टे पर देने के मामले में रक्षा विभाग के सचिव विचार करें

Posted By: Inextlive