चुनौती याचिका की सुनवाई 27 को होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री। परीक्षा 2016 के परिणाम की वैधता के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर चयनित आधे दर्जन सफल अभ्यर्थियों को पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने इन्हें नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने पंजीकृत डाक से विपक्षी सफल अभ्यर्थियों को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

सही उत्तर भरकर भी असफल

यह आदेश जस्टिस दिलीप गुप्ता तथा जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खण्डपीठ ने सुनील कुमार सिंह व 61 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक मिश्र व आलोक मिश्र तथा लोक सेवा आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह ने पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्री परीक्षा के सात सवालों के गलत उत्तर विकल्प दिये गये हैं। याचीगण ने सही उत्तर विकल्प भरे थे। इसके बावजूद उन्हें सफल घोषित नहीं किया गया। दूसरी तरफ गलत उत्तर विकल्प भरने वाले सफल घोषित किये गये हैं। याचिका में सही प्रश्नोंत्तर विकल्प के आधार पर प्री परीक्षा का परिणाम नये सिरे से घोषित करने की मांग की गयी है। याचिका की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

Posted By: Inextlive