ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती में मेडिकल जांच की अपील के लिए एक दिन में अपील दाखिल करने के नियम को अवैध करार करार देने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने उप्र राज्य की विशेष अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए दिया है। अमरोहा की वंदना पुलिस भर्ती में मेडिकल जांच में अयोग्य करार दी गई। उसी दिन मेडिकल बोर्ड की जांच में भी अयोग्य पाया गया। इसी पर उसने याचिका दाखिल की।

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रेग्युलर करने पर हलफनामा तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के वन विभाग के 70 डिवीजन में नियमित किए गए 4571 दैनिक कर्मियों के मामले में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक से ब्योरे के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि नियमित हुए कर्मियों की नियुक्ति तिथि क्या है तथा कितने समय तक काम किया है। क्या उस समय नियमितीकरण नियम लागू था और नियमित हुए कर्मी न्यूनतम अर्हता रखते थे। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि दैनिककर्मी स्थायी या अस्थायी पद के विरुद्ध कार्यरत थे या नहीं। यह आदेश जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने चंद्र पाल सिंह की याचिका पर दिया है।

Posted By: Inextlive