हाईकोर्ट ने नगरनिगम चुनाव में पोलिंग बूथ बनाए जाने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। याचिका में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या को भी पक्षकार बनाया गया है। वार्ड संख्या 25 से उम्मीदवार शोभा साहू ने याचिका दाखिल कर कहा कि निगम चुनाव में पोलिंग बूथ बनाने में गड़बड़ी की गई है। कई वार्डो के बूथ काफी दूर-दराज आर जर्जर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। याची का कहना था कि पोलिंग बूथ मनाने में यह गड़बड़ी केशव प्रसाद मौर्या के करने पर हुई। याचिका पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस एमके गुप्ता की पीठ याचिका पर सुनवाई के बाद इसे बलहीन पाते हुए खारिज कर दिया। अपर महाधिवक्ता महेश चंद्र चतुर्वेदी ने विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पोलिंग बूथ का निर्धारण हो चुका है। एक प्रत्याशी की शिकायत पर कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

Posted By: Inextlive