राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई 21 को

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग में कार्यरत 11 उर्दू अनुवादकों/लिपिकों की बर्खास्तगी रद करने के एकलपीठ के फैसले पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार की विशेष अपील को सुनवाई हेतु 21 सितम्बर को पेश करने का आदेश दिया है।

यह आदेश जस्टिस अरुण टण्डन तथा ऋतुराज अवस्थी की खण्डपीठ ने दिया है। कोर्ट ने शौकत अली व अन्य उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति नियमावली पर सवाल खड़ा करते हुए प्रमुख सचिव से पूछा है कि बिना नियमावली का गजट किये उसे लागू कैसे किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि जब नियुक्तियां जिला, मंडल व राज्य स्तरीय कार्यालयों में की गयी है तो एक पद पर मंडलायुक्त ने किस प्रकार आरक्षण निर्धारित किया है। साथ ही क्या 1994 की नियमावली का पालन करते हुए नियुक्तियां की गयी है। अनुच्छेद 309 के तहत नियमों को गजट किये बगैर लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने इन मुद्दों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सरकार ने 11 उर्दू अनुवादकों को बर्खास्त कर दिया था जिसे एकलपीठ ने रद कर दिया। इसी आदेश को अपील में चुनौती दी गयी है।

Posted By: Inextlive