पैरामिलिट्री फोर्स में 64066 भर्ती के खिलाफ याचिका

हाई कोर्ट ने भारत सरकार व चयन आयोग से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही 64066 पैरा मिलिट्री फोर्स की भर्ती में अनियमितता के खिलाफ याचिका पर भारत सरकार व अन्य विपक्षीगण से एक माह में जवाब मांगा है।

7052 पद खाली रह गये

यह आदेश जस्टिस पीके बघेल ने इलाहाबाद के अभय कुमार झा व अन्य की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता विजय गौतम, अतिप्रिया गौतम व वीके मिश्र ने याचिका पर बहस की। याची का कहना है कि लिखित परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद 51678 पुरुष व 5336 महिला कुल 57014 अभ्यर्थियों के चयन परिणाम घोषित किया गया। 7052 पद खाली रह गये। राहुल कुमार, संदीप कुमार, अर्जुन कुमार व दिनेश कुमार को याचीगण से कम अंक होने के बावजूद अंतिम चयन परिणाम में शामिल किया गया है। कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में पिक एण्ड चूज का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि चयन आयोग की कार्यवाही अवैध, मनमानीपूर्ण व अनुचित है। याचीगण भी कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के हकदार हैं।

विज्ञापन शर्तो के विपरीत कुछ को छूट

याची का कहना है कि विज्ञापन शर्तो के विपरीत कई अभ्यर्थियों को आवेदन फार्म में संशोधन, परिवर्तन की छूट देकर नियमें का उल्लंघन किया गया है। याचिका में पेपर लीक होने तथा माफियाओं के दखल का भी आरोप लगाया गया है। कई नकल कराने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

एक नजर में परीक्षा

14 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा निरस्त भी की गयी थी

कुल 11 लाख 65 हजार 942 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी

14 मार्च 2016 को परिणाम घोषित हुआ

एक लाख 17 हजार 8 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। इसके बाद चिकित्सा जांच हुई

2 फरवरी 2017 को अंतिम परिणाम घोषित किया गया

Posted By: Inextlive