-हाईकोर्ट ने 2005 के शासनादेश की विशेष शर्त को किया रद्द

नैनीताल :

हाईकोर्ट ने राज्य के करीब आठ सौ फार्मासिस्टों के ट्रांसफर का रास्ता खोल दिया है। अब इन फार्मासिस्टों के ट्रांसफर स्वास्थ्य उपकेंद्रों में भी हो सकेंगे और इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। हालत ये है कि राज्य के दूरस्थ गांवों में फार्मासिस्ट हैं ही नहीं। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने 2005 के शासनादेश की उस शर्त को निरस्त कर दिया है जिसमें फार्मासिस्टों के उपकेंद्रों में तबादले न करने का जिक्र किया गया था।

दायर की गई थी याचिका

भीमताल निवासी विपिन जोशी व प्रदीप राणा ने याचिका दायर कर कहा था कि सरकार के शासनादेश के चलते स्वास्थ्य उपकेंद्रों में तैनात फार्मासिस्टों का उपकेंद्रों से बाहर तबादला नहीं हो पा रहा है जो जो नियम विरुद्ध है। याचिका में कहा गया था कि स्वास्थ्य उपकेंद्र तथा चिकित्सालयों में तैनात फार्मेसिस्टों की सेवा शर्त व नियमावली एक समान है, लेकिन सरकार ने शासनादेश में ऐसा प्रावधान कर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। इससे पहले सरकार ने पांच साल की सर्विस के बाद तबादले का शासनादेश जारी किया था, लेकिन बाद में खुद ही इसे खारिज कर दिया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील से सहमति जताई और शासनादेश की शर्त को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया।

Posted By: Inextlive