फूलपुर क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव परिणाम की घोषणा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्र पंचायत फूलपुर इलाहाबाद की अध्यक्ष ज्योति यादव के खिलाफ 19 जून को आने वाले अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए बैठक में पारित होने वाले प्रस्ताव की घोषणा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर एक सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई चार जुलाई 17 को होगी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति केपी सिंह की खण्डपीठ ने ज्योति यादव की याचिका पर यह आदेश दिया है। याची अधिवक्ता प्रेम प्रकाश यादव का कहना था कि अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस पर आधे सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसे में प्रस्ताव नियमानुसार नहीं है इसलिए कार्यवाही रद की जाए। प्रदेश के अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी व स्थायी अधिवक्ता प्रदीप त्रिपाठी का कहना था कि नोटिस में ही अविश्वास प्रस्ताव है जिस पर आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। कोर्ट ने कहा कि 114 सदस्यों में से 58 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव लाया जा सकता है। कुछ सदस्यों ने नोटिस पर तो कुछ ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्ताव पर 50 के ही हस्ताक्षर हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि इससे अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने की प्रक्रिया पर फर्क नहीं पड़ेगा। यदि याची के पक्ष में समर्थन है तो बैठक होने दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि 19 जून को बैठक होने दी जाए।

Posted By: Inextlive