एक माह में एफडी न कराने पर रोक स्वत: हो जाएगी समाप्त

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्रूखाबाद शमा प्रवीन उर्फ शिवानी व इनके पति सहित पांच की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और याची के पति को निर्देश दिया है कि याची के नाम से 50 हजार रुपये राष्ट्रीय बैंक से फिक्स डिपाजिट कराये। कोर्ट ने कहा है कि यदि इस आदेश का एक माह में पालन नहीं किया जाता तो गिरफ्तारी पर लगी रोक स्वत: समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मैरिज रजिस्ट्रेशन के पास संरक्षण पाना अधिकार

यह आदेश जस्टिस पीकेएस बघेल तथा जस्टिस राजीव जोशी की खंडपीठ ने दिया है। इससे पहले कोर्ट ने याची को अपनी शादी का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया था और पुलिस उत्पीड़न पर रोक लगा दी थी। याची का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने परेशान कर रखा है। इस पर उन्होंने दुबारा कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने कहा कि याची ने विवाह का पंजीकरण करा लिया है और उसे संरक्षण पाने का अधिकार है। इनके खिलाफ अपहरण व मारपीट करने का आरोप लगाया गया है।

Posted By: Inextlive