- सर्वोच्च न्यायालय ने वापस की याचिका, हाईकोर्ट जाने की याची को दी अनुमति

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती टीईटी मेरिट के बजाय शैक्षिक योग्यता से करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने वापस कर दी। न्यायालय ने अलबत्ता याची को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट कानून के मुताबिक मेरिट पर याचिका निर्णीत करे। सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं विचाराधीन होने का इस पर कोई असर नहीं होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश साधना मिश्रा व अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए पांच सितंबर को दिया है। सुनवाई न्यायमूर्ति एच एल दत्तू तथा न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने की। याचिका में शैक्षिक मेरिट उत्थान समिति के कपिल देव यादव व अशोक द्विवेदी ने बताया था कि फ्0 नवम्बर क्क् को टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया था। हाईकोर्ट ने विज्ञापन रद कर राज्य सरकार को नए सिरे से विज्ञापन देने का आदेश दिया। इस पर राज्य सरकार ने सात दिसम्बर क्ख् को विज्ञापन निकाला। हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने सभी मुद्दों पर विचार करते हुए कहा कि टीईटी पात्रता परीक्षा है। नियुक्ति टीईटी मेरिट से की जाए। इस पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से भर्ती की जा रही है। साधना मिश्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मेरिट पर निर्णीत कराए।

Posted By: Inextlive