- एनआईटी शिफ्टिंग का मामला, 15 मई तक देना होगा जवाब

NAINITAL: हाई कोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल की श्रीनगर एनआईटी के मामले में मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए. मामले में मुख्य सचिव से 15 मई तक जवाब मांगा गया है.

15 मई तक मांगा जवाब

एनआईटी के पूर्व छात्र जसबीर सिंह ने पूर्व में श्रीनगर गढ़वाल से राजस्थान के जयपुर में एनआईटी शिफ्ट करने के विरोध में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी. कोर्ट का कहना था कि यह मामला सियासत और अफसरशाही के हाथों की कठपुतली बन गया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी में एनआईटी स्थापना को लेकर आईआईटी रुड़की व केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने आपत्ति जताई थी. इस पर कोर्ट ने कहा था कि सरकार की सुस्ती की वजह से एक नामी संस्थान राज्य से बाहर जा रहा है. कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई थी और याचिकाकर्ता को अवमानना याचिका दायर करने की छूट दी थी. जिस पर मंडे को अवमानना याचिका दायर की गई. ट्यूजडे को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर 15 मई तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

Posted By: Ravi Pal