- हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस

NAINITAL: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अहम पदों में शामिल ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में सदस्यों की खरीद फरोख्त के मामले में हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर रूख अपनाया है. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के पंचायती राज सचिव, राज्य सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

मंडे को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में विकासनगर देहरादून के पूर्व मंडी अध्यक्ष विपुल जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता द्वारा बीडीसी व जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं. ये सदस्य ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं. याचिका में कहा गया है कि सदस्यों को लाखों रुपये में खरीद कर ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं. सदस्यों को विदेश जाने का तक ऑफर दिया जाता है. याचिकाकर्ता के अनुसार जिन लोगों को जनता द्वारा चुना जाता है, वह आगे वाली सीढ़ी में बिकाऊ हो जाते हैं. बिकाऊ सदस्य राजनीतिक प्रणाली को प्रदूषित करते हैं, लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए. खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद केंद्र, राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

Posted By: Ravi Pal