-हरिद्वार विधायक मदन कौशिक की विधायक निधि के दुरुपयोग पर हाई कोर्ट गंभीर

NAINITAL: हाई कोर्ट ने हरिद्वार विधायक मदन कौशिक की विधायक निधि गबन करने के आरोपी आरईएस के अतिरिक्त सहायक अभियंता अरविंद मोहन गर्ग व अन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जिलाधिकारी हरिद्वार को दिए हैं। हरिद्वार निवासी दिनेश चंद्र जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार विधायक मदन कौशिक की विधायक निधि से ख्00म् से ख्0क्क् तक हरिद्वार शहर में पुस्तकालय बनाने व पुस्तकें खरीदने के लिए फ्म्.70 लाख जारी किए गए। पुस्तकालय का लाभ बुजुर्ग, बच्चों व युवाओं को मिलना था। पुस्तकालय बनाने के लिए ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को कार्यदाई संस्था बनाया गया था, मगर धनराशि का सदुपयोग करने के बजाय गबन कर दिया गया। इस मामले की लोकायुक्त से भी शिकायत की गई। तीन जुलाई ख्0क्ख् को जांच पूरी कर रिपोर्ट भी दे दी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरईएस के अतिरिक्त एई अरविंद मोहन गर्ग के खिलाफ भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की थी। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए टिप्पणी की कि विधायक मदन कौशिक को विधायक निधि जारी करते समय यह तय करना चाहिए कि सरकारी धन का दुरुपयोग ना हो। कहा कि इन भवनों को कभी भी लाइब्रेरी के तौर पर उपयोग में नही लाया गया। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से एक माह के भीतर सभी पुस्तकालयों को अपने अधीन लेकर उन्हें नगर निगम को सौंपने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम को आरोपी अतिरिक्त एई व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं।

Posted By: Inextlive