ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशांबी के जिलाधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह को प्रथम दृष्टया न्यायालय की अवमानना करने का दोषी मानते हुए नोटिस जारी की है और 21 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने पंचम लाल की अवमानना याचिका पर दिया है।

धन के दुरुपयोग की शिकायत

याची ने सरकारी धन की बंदरबांट करने व धन का दुरुपयोग करने की शिकायत को लेकर याचिका दाखिल की कोर्ट ने जिलाधिकारी को याची के प्रत्यावेदन को निर्णीत करने का निर्देश दिया था। याची के अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र के अनुसार कोर्ट के आदेश की जानकारी होने के बाद भी जिलाधिकारी ने आदेश का पालन न कर अवमानना की है। कोर्ट ने जिलाधिकारी से याचिका पर जवाब मांगा है।

Posted By: Inextlive