- परिवहन विभाग के पास शासनादेश आने के शुरू की गई कवायद

- 19 अक्टूबर के बाद से नए वाहन निर्माता कंपनी की तरफ से आ रही एचएसआरपी

5 लाख से अधिक वाहन हैं रजिस्टर्ड

01 हफ्ते में शुरू होगी प्रक्रिया

04 पहिया वाहनों में तीन प्लेट लगेंगी

02 पहिया वाहनों पर दो लगेंगी

10 हजार रुपये जुर्माना और गाड़ी जब्त हो सकती है बिना नंबर प्लेट पर

04 पहिया में तीन स्थानों पर होगा नंबर का अंकन

बरेली : अगर आपके पास पुराना वाहन है, तो यह खबर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकती है। क्योंकि अब सभी पुराने वाहन ओनर्स को भी पुरानी नम्बर प्लेट हटवाकर नई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी। एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन यह जरूरी है। इसके लिए वाहन ओनर अपने संबंधित वाहन के विक्रेता या फिर परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन दी हुई डिटेल फिल करके भी बनवा सकते हैं। ऑनलाइन फीस की भी व्यवस्था है। डीलर वाहन स्वामी से कोई पेपर नहीं लेगा।

डिटेल मैच करना जरूरी

- वाहन ओनर को एचएसआरपी बनवाते समय जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन डिटेल दी जाएगी, वह वाहन खरीदते समय दी गई डिटेल से मैच करना जरूरी है। वाहन की डिटेल मैच नहीं करने या मिसमैच करने पर एचएसआरपी नहीं बनेगी।

ऑनलाइन फिल होगी डिटेल

-वाहन ओनर का नाम

-वाहन ओनर का एड्रेस

-मोबाइल नम्बर

-ई-मेल

-वाहन का प्रकार

-वाहन का चेसिस नम्बर

-वाहन की इंजन संख्या

-वाहन के ईधन का प्रकार

यह भी जानें

- ऑनलाइन ही इसका पूरा विवरण डीलर तक पहुंचेगा।

- डीलर कागजात की जांच वाहन- 4 से कर सकेगा।

- सॉफ्टवेयर पर विवरण मैच न करने पर एसएमएस या अन्य साधनों से सूचित किया जाएगा।

- कागज की गहन पड़ताल होगी। चालान, जुर्माना, आरसी निलंबन तो नहीं हुआ है। तभी ऑनलाइन ओके होगा।

-शोरूम पर स्पष्ट रूप से देय फीस दर्ज रहेगी।

-फीस की रसीद और प्रिंट लेने की भी सुविधा होगी।

-फीस के बाद स्लॉट मिलेगा। पोर्टल पर तारीख का चयन कर सकेंगे,

उसके बाद ओटीपी नंबर जेनेरेट होगा।

- तय समय पर वह संबंधित डीलर या एजेंसी धारक से संपर्क कर वाहन स्वामी को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए बुलाएगा।

- पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी, मैनुअल नहीं।

- चौपहिया वाहन में अगली, पिछली पर रजिस्ट्रेशन चिह्न अंकित होगा।

यह होगा नंबर प्लेट में

- 07 अंकों का यूनीक लेजर कोड भी रहेगा हर नंबर प्लेट पर, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज रहेगा।

- वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

- प्लेट एल्युमीनियम की बनी हुई है और इस पर एक होलोग्राम भी होगा।

- होलोग्राम एक स्टीकर होगा जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होंगे।

- यह नंबर पेंट और स्टीकर से नहीं लिखा होगा। प्रेशर मशीन से लिखा जाता है।

- प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जोड़ेगा।

- यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो यह दोनों ही तरफ से लॉक होगा, किसी से खुलेगा नहीं।

इस नंबर प्लेट के फायदे

- वारदातों और हादसों पर लगाम लगेगी क्योंकि प्लेट में लगे क्रोमियम होलोग्राम जानकारियां बता देंगे।

- क्रोमियम प्लेटेड नंबर और इंबॉस होने से नंबर प्लेट पर रात में भी कैमरे के जरिये नजर रख सकेंगे।

- पहले अपराधी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ छेड़छाड़ करके भी फायदा उठाते थे, अब ऐसा नहीं होगा।

- इन नंबर प्लेट पर लेजर डिटेक्टर कैमरा लगा होगा, जिससे वाहन का आसानी से पता लगेगा।

- यूनीक जानकारियां भी नेशनल डाटाबेस में होंगी, इससे पूरे देश के वाहनों का एक सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड होगा।

जरूरी बातें

- गाड़ी नई हो या पुरानी प्रत्येक वाहन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है।

- जब शोरूम से निकलती है तो उसको एक टेम्पररी नंबर दिया जाता है।

- यदि किसी गाड़ी को टेम्पररी नम्बर नहीं मिलता तो एफ लिखते हैं।

- इसका मतलब होता है कि गाड़ी का नंबर अप्लाई किया गया है।

-जितने भी पुराने वाहन रजिस्टर्ड हैं उन सभी वाहन ओनर्स को एचएसआरपी लगवानी होगी। इसके लिए वह संबंधित वाहन विक्रेता या फिर परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर बनवा सकते हैं। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

डॉ। एके गुप्ता, संभागीय परिवहन अधिकारी

Posted By: Inextlive