- सरकार को पहले चुनाव आयोग से सलाह लेने के दिए निर्देश

NAINITAL: हाईकोर्ट ने जिला योजना मद में सरकार की ओर से जारी 110 करोड़ रुपये की धनराशि पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को पहले चुनाव आयोग से राय मशविरा करने के निर्देश दिए हैं।

जनहित याचिका पर सुनवाई

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश के जिलों में विकास योजनाओं के संचालन के लिए संविधान की धारा 243 (जेड) के तहत जिला योजना समिति (डीपीसी) का गठन जरूरी है। इसमें तीन चौथाई सदस्य नगर निगम, नगर पालिका व जिला पंचायतों और एक चौथाई सदस्य सरकार की ओर से नामित किए जाते हैं। प्रदेश में अभी तक डीपीसी का गठन नहीं हो पाया है। चुनाव आयोग की ओर से पहले डीपीसी चुनावों की तिथि घोषित की गयी लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव स्थगित कर दिए गए। सरकार की ओर से 12 जून को एक अध्यादेश जारी कर जिला योजना मद में स्वीकृत धनराशि को खर्च करने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया गया। आदेश देने से पूर्व सरकार ने चुनाव आयोग की राय तक नहीं ली। इसी बीच सरकार ने 16 जून को जिला योजना मद में 110 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकार का यह कदम असंवैधानिक है। खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद जिला योजना के लिए स्वीकृति धनराशि को जारी करने पर रोक लगा दी है।

Posted By: Inextlive