- हरे पेड़ काटने के मामले में डीएफओ के खिलाफ जारी समन निरस्त

NAINITAL: हरे पेड़ काटने के मामले में दून के डीएफओ को एक ओर राहत मिली है तो हाई कोर्ट से राहत मिली है तो दूसरी ओर पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू को झटका लगा है। इस मामले में पूर्व डीजीपी की ओर से डीएफओ के खिलाफ दर्ज मुकदमा निष्प्रभावी हो गया है।

ख्0क्फ् का है मामला

अप्रैल ख्0क्फ् में वन विभाग ने वन भूमि से ख्भ् हरे पेड़ काटने के मामले में तत्कालीन डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ वन कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वन विभाग ने तीन माह में जांच पूरी करने के बाद डीजीपी के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। जुलाई ख्0क्फ् में वन विभाग की कार्रवाई के जवाब में डीजीपी रहे सिद्धू ने डीएफओ पर पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। क्म् जून ख्0क्ब् को इस मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तृतीय देहरादून ने डीएफओ धीरज पांडे के खिलाफ समन जारी किया। इस आदेश को डीएफओ ने याचिका के जरिये हाई कोर्ट में चुनौती दी। डीएफओ की ओर से अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि डीजीपी ने पद का दुरुपयोग कर मुकदमा दर्ज किया। जो ख्भ् पेड़ काटे गए थे वे मालखाने में जमा हैं। पिछले दिनों न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया।

Posted By: Inextlive