अवैध डेयरियों की शिफ्टिंग को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता ने दाखिल की थी पीआईएल

नगर निगम की लापरवाही पर नाराज कोर्ट ने 28 अगस्त को प्रमुख सचिव को तलब करने का दिया आदेश

Meerut। कैटल कॉलोनी मामले में नगर निगम की लापरवाही पर हाईकोर्ट ने शासन को फटकार लगाई है। एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निगम के जवाब पर नाराजगी दिखाते हुए इस मामले में प्रमुख सचिव गृह को तलब किया है। कोर्ट ने कैटल कॉलोनी जैसे अहम मसले पर उदासीनता बरते जाने पर 28 अगस्त को प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होने के निर्देश दिए हैं।

ये है मामला

दरअसल 24 जून 2008 में डेयरियों को लिए कैटल कालोनी बसाने संबंधी शासनादेश आया था। शासनादेश अनुपालन न होने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई पर कोर्ट ने नगर निगम से शासनदेश की अनुपालन आख्या मांगी थी और 24 मई को कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। डेट पर रिपोर्ट न पेश करने के चलते निगम को 8 जून को आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, जबकि इस क्रम में निगम की ओर से हाईकोर्ट में सुनवाई की 12 व 20 जुलाई को भी जवाब नहीं दिया गया था। जिस पर कोर्ट ने 27 जुलाई की फाइनल डेट लगाई थी।

नगर निगम का जवाब

पीआईएल मामले में वादी पक्ष के वकील श्रेया सिंह ने बताया कि

बुधवार को सुनवाई के दौरान निगम की ओर से आधा अधूरा जवाब पेश किया गया। जवाब में निगम की ओर से कहा गया कि 24 जून 2008 शासनादेश के मुताबिक कैटल कॉलोनी को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को शासन की मंजूरी के लिए भेजा रहा है। शासन से मंजूरी मिलते ही डेयरियां शहर से बाहर शिफ्ट कर दी जाएंगी।

हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

एडवोकेट श्रेया सिंह ने बताया कि नगर निगम जवाब पर असंतुष्टि दिखाते हुए कार्यवाहक न्यायधीश वीके शुक्ला व महेश चंद्र त्रिपाठी ने निगम से शासनादेश के अनुपालन में विलंब का कारण पूछा। इसके साथ ही मेरठ समेत पूरे प्रदेश के लिए इस अहम मुद्दे पर लापरवाही दिखाने पर कोर्ट ने 28 अगस्त को प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

बॉक्स --

अतिक्रमण पर सुनवाई आज

शहर की सड़कों पर अवैध रूप से रखे जेनरेटर सेट व ट्रांसफामर्स के खिलाफ दायर पीआईएल पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। पीआईएल कर्ता लोकेश खुराना ने बताया कि लंच के बाद कोर्ट न बैठने पर सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मसले पर सुनवाई गुरुवार को होगी।

कैटल कॉलोनी पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को तलब किया है। 28 अगस्त को अगली डेट है। शासनादेश का अनुपालन न होने पर प्रमुख सचिव को प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए हैं।

लोकेश खुराना, याचिकाकर्ता

Posted By: Inextlive