- उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में अभी पुरानी प्रक्रिया ही

ALLAHABAD: केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने पश्चिम यूपी में हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा रविवार को राज्य सरकार के पाले में डाल दिया। उन्होंने कहा कि अभी राज्य सरकार और हाईकोर्ट की ओर से इस आशय का कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है। जजों की नियुक्ति के संबंध में उनका कहना था कि अभी पुरानी व्यवस्था से ही नियुक्तियां होंगी।

150 जजों की नियुक्ति

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने पहुंचे सदानंद ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए पुरानी प्रक्रिया लागू करने पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सहमति बन गयी है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में 150 जजाें की नियुक्ति के लिए नाम आ चुके हैं। प्रक्रिया चल रही है। 89 जजाें को स्थायी करने की प्रक्रिया में भी पुराना नियम ही अपनाया जाएगा।

एनजेएसी को किया रद

विधि मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए लाये गये कानून राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है। यह पूछने पर कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खण्डपीठ स्थापित करने की कोई प्रक्रिया केन्द्र सरकार के समक्ष विचाराधीन है, विधि मंत्री ने कहा कि केंद्र के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और हाईकोर्ट इस संबंध में अगर कोई प्रस्ताव भेजेते हैं तो उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

Posted By: Inextlive