- बिना नोटिस सर्व किए एन्क्रोचमेंट तोड़ने का मामला

- एक अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश

नैनीताल: बिना नोटिस सर्व किए एन्क्रोचमेंट हटाने पर हरिद्वार के डीएम व एनएच विंग के एक ऑफिसर को हाई कोर्ट ने तलब किया है. एक अप्रैल को दोनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं.

याचिका पर सुनवाई

हरिद्वार बेस्ड शीशराम मेमोरियल ट्रस्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें बताया गया कि उनकी ट्रस्ट ग‌र्ल्स एजुकेशन और वेलफेयर का काम करती है. लेकिन, डीएम द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति पर बने हॉस्टल को एन्क्रोचमेंट मानते हुए तोड़ डाला. याचिकाकर्ता के अनुसार एनएच-334 ए का विस्तारीकरण किया जा रहा है, इसके दायरे में आ रहे भवनों को तोड़ा जा रहा है. हाई कोर्ट ने सरकारी भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को हटाने का आदेश दिया था. जो सरकारी भूमि पर काबिज हैं और जिनके पास रजिस्ट्री थी, उन्हें 4 हफ्ते का नोटिस सर्व करने के निर्देश थे. लेकिन, जिला प्रशासन द्वारा ट्रस्ट को कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया और एकतरफा कार्रवाई कर दी गई. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन व जस्टिस एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के बाद हरिद्वार डीएम व एनएच विंग के अफसर को एक अप्रैल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए.

Posted By: Ravi Pal