- हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब

NAINITAL: हाई कोर्ट ने देहरादून के रिस्पना व बिंदाल नदी में अतिक्रमण पर सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र, राज्य सरकार व केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है.

तीन सप्ताह में देना होगा जवाब

देहरादून निवासी पार्षद उर्मिला थापा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि दून की रिस्पना व बिंदाल नदी में अतिक्रमण कर पक्के मकान बना दिए गए हैं, जहां का कूड़ा नदी में डाला जा रहा है. नालों का मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया गया है. इससे बारिश के दौरान घरों में पानी भर जाने की समस्या उत्पन्न हो गई है. याचिकाकर्ता ने नदी, नालों व खालों से अतिक्रमण हटाने की मांग की है. ट्यूजडे को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद राज्य, केंद्र सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है.

Posted By: Ravi Pal