रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में बीआइटी सिंदरी द्वारा नामांकन रद करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने बीआइटी सिंदरी से जवाब तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि किस प्रावधान के तहत छात्रों का नामांकन रद किया गया है। मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

प्रबंधन का नोटिस

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि बीआइटी सिंदरी ने कई छात्रों का नामांकन कर लिया गया था और उन्हें हॉस्टल आवंटित करने के लिए बुलाया गया था। इस बीच, कॉलेज प्रबंधन ने एक नोटिस निकाल कर उनके नामांकन रद कर दिए। नोटिस में इसका कोई आधार नहीं बताया गया था। अदालत को बताया कि जब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो कॉलेज प्रशासन ने नामांकन रद किए गए छात्रों का नामांकन कर लिया। लेकिन, छात्रों का विभाग और कॉलेज में बदलाव कर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने बीआइडी सिंदरी से जबाब तलब किया है। बता दें कि प्रार्थी अभिषेक कृष्णा व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीआइटी सिंदरी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें बिना बताए उनके नामांकन को रद कर दिया गया था।

Posted By: Inextlive