नैनीताल :

हाई कोर्ट ने महिला दरोगा के आधे पदों पर भर्ती रोक दी है। अदालत ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल राज्य में 108 पदों पर महिला दरोगाओं की भर्ती होनी थी। इनमें से 54 पदों पर कोर्ट ने भर्ती रोकने के निर्देश दिए हैं। इन पदों पर भर्ती का रास्ता अब अदालत के फैसले के बाद ही हो पाएगा।

भर्ती को लेकर दायर थी याचिका

देहरादून जिले में तैनात महिला कांस्टेबल रोशनी भंडारी ने इस मामले में याचिका दायर की थी और कहा था कि इसी साल फरवरी 2016 में पुलिस विभाग द्वारा 108 महिला दरोगा के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। नियमानुसार इन पदों में से 50 फीसदी पदोन्नति से भरे जाने चाहिए थे, लेकिन विभाग ने पदोन्नति का कोटा तय नहीं किया और सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। याचिका में कहा गया है कि विभाग की इस प्रक्रिया से दरोगा बनने से योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद दरोगा भर्ती के 54 पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

Posted By: Inextlive