हाई कोर्ट में दाखिल हुई पीआईएल पर कोर्ट ने खुसरोबाग की रिपोर्ट मांगी

जल आपूर्ति शोधन संयंत्र एवं पाइप लाइन की जांच का निर्देश

खुशरोबाग पम्पिंग स्टेशन से हो रही गंदे पानी की सप्लाई पर हाईकोर्ट गंभीर हो उठा है। कोर्ट ने जल निगम के इंजीनियर की तरफ से हलफनामे के साथ दाखिल की गई रिपोर्ट को असंतोषजनक बताते हुए खारिज कर दिया और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को खुसरोबाग का निरीक्षण करने तथा पानी शोधन संयंत्रों की जांच कर दो हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जल आपूर्ति पाइप लाइन की भी जांच का भी आदेश दिया है।

चेक करें, पाइप लाइन में तो दिक्कत नहीं

लायंस क्लब की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ तथा जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा है कि नगर आयुक्त ग्राउंड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद लेकर जांच करें कि क्या पाइप लाइन साफ है। कोर्ट ने दोनों मामलों में जांच रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई की तारीख पर कोर्ट ने नगर आयुक्त एवं जल निगम के महाप्रबंधक को हाजिर होने से छूट दे दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारी मौजूद थे। याची का कहना है कि गंदे पेयजल की आपूर्ति से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। पेयजल पाइप लाइन की सफाई नहीं होती एवं पानी टंकी से सही शोधित जल की आपूर्ति नहीं होती।

Posted By: Inextlive