RANCHI: अगर आपने बिना नक्शा पास कराए अपना घर बनाया है, तो उसे वैध करने के लिए आपके पास 30 मार्च तक का समय है। आरआरडीए की ओर से रातू, नगड़ी, ओरमांझी, नामकुम, धुर्वा के आसपास बने जितने भी अवैध मकान हैं, उनको नियमित करने के लिए 30 मार्च तक का समय दिया गया है। 30 मार्च 2020 तक अपनी जमीन और घर के सभी कागजात के साथ आरआरडीए में आवेदन जमा किया जा सकता है। आरआरडीए कार्यालय में एप्लीकेशन उपलब्ध है। इन आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद सभी घरों को नियमित किया जाएगा। 30 मार्च के बाद जो लोग अपने घरों को नियमित नहीं कराएंगे उनके ऊपर आरआरडीए की ओर से कार्रवाई की जाएगी।

500 वर्गमीटर के घर होंगे नियमित

आरआरडीए ने राजधानी में अनधिकृत रूप से बने मकानों को नियमित करने का फैसला लिया है। ऐसे मकानों को शुल्क लेकर रेगुलराइज किया जाएगा। 500 वर्ग मीटर तक में जो मकान बने हैं, उसे उसी स्थिति में रेगुलराइज कर दिया जाएगा। यानी किसी संरचना को हटाया नहीं जाएगा। यह स्कीम 10 मीटर ऊंचाई यानी जी प्लस टू तक के आवासीय भवन पर लागू होगी। इसके लिए 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर या 20 रुपये प्रति वर्ग फ ट के हिसाब से शुल्क लिया जाएगा। अगर निर्धारित फ्लोर एरिया रेशियो (एफ एआर) से ज्यादा पर कंस्ट्रक्शन होगा, तो बढ़े हुए एरिया पर 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर या 50 रुपए प्रति फीट शुल्क लिया जाएगा।

अप-टू-डेट होने चाहिए पेपर

आरआरडीए की ओर से भवन नियमित कराने के लिए संबंधित जमीन का भूमि स्वामित्व का प्रमाण देना होगा। यानी आवेदक के नाम पर जमीन की जमाबंदी कायम होनी चाहिए। जमीन की रजिस्ट्री, म्यूटेशन, बिजली का बिल या होल्डिंग नंबर रहेगा, तभी संबंधित जमीन पर बने घर नियमित होंगे। जो भवन नियमित होंगे, उसके नक्शे को आधार बनाकर संबंधित जमीन पर मालिकाना हक का दावा नहीं किया जा सकता है।

फी देकर ले सकते हैं फार्म

घर को रेगुलराइज करने के लिए फी देकर आरआरडीए से फार्म ले सकते हैं। इसके तहत जिनका घर 50 वर्गमीटर में बना है, वो आवेदन फार्म फ्री में ले सकते हैं। 51 से 100 वर्गमीटर वाले घर के लिए 100 रुपए और 200 वर्ग मीटर से ऊपर वाले घर के लिए 200 रुपए देकर फार्म लेना होगा।

नहीं तो देनी होगी पेनाल्टी

आरआरडीए की ओर से नक्शा पास कराने के लिए जो 30 मार्च का समय दिया गया है, उस समय तक अगर लोग नक्शा पास नहीं कराते हैं तो उनको हर दिन के हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी। पेनाल्टी देने के बाद ही उनका नक्शा पास होगा। तय समय के अंदर अगर लोग आवेदन देकर नक्शा पास करा लेते हैं तो उनको सरकार का जो रेट तय है, उसी के अनुसार पैसा देकर नियमित कराने का लाभ मिलेगा।

आरअआरडीए क्षेत्र में जिन लोगों ने घर बनाया है और उसका नक्शा पास नहीं है, उनको 30 मार्च तक का समय दिया गया है। वे अपने सारे पेपर के साथ आरआरडीए में आवेदन दे दें, उनका नक्शा पास हो जाएगा। 30 मार्च के बाद पेनाल्टी के बाद घर रेगुलराइज किया जाएगा।

राजकुमार, उपाध्यक्ष, आरआरडीए, रांची

Posted By: Inextlive