सिक्का न लेने पर होगी 3 साल तक की जेल
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VARANASI: सिक्का नहीं लेने की शिकायत पर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने भी संज्ञान लिया है। उद्योग बंधु व व्यापार बंधुओं की आयोजित मीटिंग में यह सख्त निर्देश दिया है कि यदि जो सिक्का नहीं लेता है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। सभी सिक्के लीगल करेंसी है, इसे कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता है। उधर, कानून के जानकारों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति सिक्का नहीं लेता है तो उसके खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराया जा सकती है। जिसे छह माह से तीन साल तक की जेल हो सकती है।
सुरेंद्र सिंह, डीएम
यदि कोई सिक्का नहीं लेता है तो नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी थानेदारों को निर्देशित किया गया है कि इस मामले में कार्रवाई करें।
आनंद कुलकर्णी, एसएसपी
यदि कोई सिक्का नहीं लेता है तो नजदीकी थाना में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सिक्का न लेने की स्थिति में छह माह से तीन साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही बैंक के आलाधिकारियों तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
श्रीनाथ त्रिपाठी, सीनियर एडवोकेट व सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया
मिथिलेश कुमार सिंह, एलडीएम यूबीआई