अगर कोई व्यक्ति सिक्का नहीं लेता है तो उसके खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराया जा सकती है. जिसे छह माह से तीन साल तक की जेल हो सकती है.

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VARANASI: सिक्का नहीं लेने की शिकायत पर जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने भी संज्ञान लिया है। उद्योग बंधु व व्यापार बंधुओं की आयोजित मीटिंग में यह सख्त निर्देश दिया है कि यदि जो सिक्का नहीं लेता है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। सभी सिक्के लीगल करेंसी है, इसे कोई भी व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता है। उधर, कानून के जानकारों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति सिक्का नहीं लेता है तो उसके खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराया जा सकती है। जिसे छह माह से तीन साल तक की जेल हो सकती है।

हर तरह के सिक्के लीगल और चलन में है। इसे कोई भी लेने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे कारोबारी हो या फिर बैंक। ग्राहकों को भी बैकों की ओर से दिए जाने वाले सिक्के लेने पडे़ंगे। जो सिक्का नहीं लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरेंद्र सिंह, डीएम

यदि कोई सिक्का नहीं लेता है तो नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी थानेदारों को निर्देशित किया गया है कि इस मामले में कार्रवाई करें।
आनंद कुलकर्णी, एसएसपी

यदि कोई सिक्का नहीं लेता है तो नजदीकी थाना में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सिक्का न लेने की स्थिति में छह माह से तीन साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही बैंक के आलाधिकारियों तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
श्रीनाथ त्रिपाठी, सीनियर एडवोकेट व सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया

हमारे सभी ब्रांचेज में सख्त आदेश है कि हर तरह के सिक्के जमा कराए जाएं। यदि किसी ब्रांच में सिक्का लेने से इनकार किया गया तो फिर मेन ब्रांच में अपनी लिखित कम्पलेन दर्ज करा सकते हैं।

विनय कुमार, मुख्य प्रबंधक राजभाषा व जनसंपर्क अधिकारी एसबीआई

बैंक और पब्लिक दोनों सिक्के लेंगे। एक दिन में एक हजार तक के सिक्के बैंक में जमा करा सकते हैं। ग्राहकों को यदि बैंक सिक्का देता है तो उन्हें भी लेना पड़ेगा। हर तरह के सिक्के चलन में हैं.
मिथिलेश कुमार सिंह, एलडीएम यूबीआई

Posted By: Inextlive