आधा घंटा पहले टिकट कैंसल हुआ तो नही मिलेगा रिफंड
रेलवे ने बदले टिकट रिफंड के नियम
टिकट कैंसिलेशन की समय अवधि को कर दिया सीमित Meerut. रेलवे ने टिकट से संबंधित रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव करते हुए टिकट कैंसिलेशन की समय अवधि को सीमित कर दिया है, यानि कि अब अगर आपको अपना टिकट का रिफंड चाहिए तो आधा घंटे से पहले टिकट कैंसिल कराना पडे़गा. जितना अधिक पहले टिकट कैंसिल होगा, उतना अधिक रिफंड मिलेगा. फैक्ट 20 रुपये की जगह 60 रुपये कैंसिल कराने के लिए देनी होगी प्रोसेसिंग फीस अगर टिकट को चार्ट तैयार होने से 48 घंटे पहले कैंसिल किया गया तो टिकट पर फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज लगेगा फ्लैट कैंसिलेशन चार्ज एसी फर्स्ट क्लास/ एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 240 रुपए, एसी टू टीयर के लिए 200 रुपए थर्ड एसी/एसी चेयरकार/ एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपए, स्लीपर और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपए प्रति यात्री हैअगर टिकट ट्रेन रवानगी से 4 घंटे पहले कैंसिल की जाती है तो टिकट का 50 फीसदी या मिनिमम कैंसिलेशन चार्जेज जो भी ज्यादा हो
अगर ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले वेटलिस्टेड टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपके प्रति टिकट पर 60 रुपए कटेंगे आधा घंटा के कम समय पर कोई रिफंड नही मिलेगाटिकट कैंसिलेशन से संबंधित नियमों में पहले ही बदलाव किया जा चुका है. ये बदलाव मुख्यालय स्तर पर लागू होते है.
आरपी शर्मा, स्टेशन अधीक्षक