अनधिकृत व्यक्ति को गाड़ी देना मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 180 का उल्लंघन है. इस अपराध के लिए आप पर 2500 रुपये जुर्माना लग सकता है.

अनधिकृत व्यक्ति को गाड़ी देने पर हो सकता है ढाई हजार का जुर्माना

-मोटरयान अधिनियम की जानकारी नहीं होने पर अक्सर लोग करते हैं गलती

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VARANASI :
किसी न किसी काम के बहाने अक्सर दोस्त आपकी बाइक या कार ले जाते होंगे. जरूरत होने पर आप भी उनके वाहन ले लेते होंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अपराध है. अनधिकृत व्यक्ति को गाड़ी देना मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 180 का उल्लंघन है. इस अपराध के लिए आप पर 2500 रुपये जुर्माना लग सकता है.

झेलनी होगी मुसीबत
आपने किसी परिचित या दोस्त को अपनी गाड़ी चलाने के लिए दी है. इस गाड़ी से एक्सीडेंट या क्राइम होता है तो यह आपके लिए मुसीबत बन सकता है. पुलिसिया जांच के घेरे में आप भी आएंगे. थाना कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे.

यह भी जानना जरूरी
-यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए पिछले दिनों मोटरयान अधिनियम में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है.

-बगैर लाइसेंस वाहन चलाना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर जुर्माना बढ़ा है.

-वाहन चलाते समय मोबाइल के उपयोग पर बढ़े जुर्माने की जानकारी लोगों को हो गई है

-कई ऐसे और भी यातायात नियम हैं जिनका उल्लंघन हम जाने-अंजाने में करते हैं.

-अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना भी अपराध की श्रेणी में आता है

खतरनाक ड्राइविंग पर जुर्माना
किसी रोड पर तय स्पीड से अधिक गति से हल्का वाहन चलाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 183(2) के तहत दो हजार रुपये और भारी वाहन होने पर चार हजार रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं खतरनाक ड्राइविंग पर धारा 184 के तहत 2500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

बदलाव कराना भी गलत
दोपहिया या चारपहिया वाहन को मॉडिफाई कराने का क्रेज इन दिनों काफी है. मोटरयान अधिनियम के तहत यह भी अपराध है. नियमों के मुताबिक आप अपनी गाड़ी का हुलिया तो छोडि़ए रंग भी नहीं बदल सकते. इसके तहत मोटरयान अधिनियम के तहत भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.

Posted By: Vivek Srivastava