सोलर घोटाले वाले मामले में केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ त्रिशूर विजिलेंस कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश आदेश दे दिया है। साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता अर्यादन मोहम्मद पर भी केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। बताते चलें कि केरल में मुख्‍यमंत्री द्वारा 1 करोड़ 90 लाख रुपये की घूस और कांग्रेस नेता द्वारा 40 लाख रुपये रिश्‍वत लेने का मामला सामने आया है।

आंसू गैस का सहारा
केरल में सामने आए सोलर घोटाले में त्रिशूर की एक अदालत ने मुख्यमंत्री ओमान चांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने चांडी के अलावा राज्य के उर्जा मंत्री आर्यदन मुहम्मद के खिलाफ भी केस दर्ज करने के लिए कहा है। इस बीच डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) ने इस घोटाले के खिलाफ त्रिवेंदरम में प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का सहारा भी लेना पड़ा। मालूम हो कि इस घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता एस. नायर ने घोटाले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति शिवराजन आयोग के समक्ष बुधवार को बयान दर्ज कराया। इस दौरान सरिता ने राज्य में मेगा सौर परियोजनाओं के लिए चांडी और उनके मुख्य सहायक को एक करोड़ 90 लाख रुपये देने का आरोप लगाया।
गैर सरकारी सहायक

इतना ही नहीं उसने साथ ही ऊर्जा मंत्री आर्यदन मुहम्मद के पीए को 40 लाख रुपये बतौर घूस देने का भी आरोप लगाया। सरिता के मुताबिक, चांडी के पूर्व पीए जिक्कूमोन ने बतौर घूस सात करोड़ रुपये की मांग की थी। उसने जोर दिया कि ये पैसे चांडी के लिए हैं और इसे दिल्ली में थॉमस कुरुविला को सौंपा जाए। कुरुविला को चांडी का गैर सरकारी सहायक बताया गया। हालांकि, चांडी ने इन आरोपों को बकवास बताते हुए कहा कि मामले में जांच के बाद स्टाफ के तीन सदस्यों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए बार मालिकों के एक वर्ग को दोषी ठहराया था।

inextlive from India News Desk

 

Posted By: Shweta Mishra