- केन्द्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी लिया फैसला

- गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की आय का पुनर्निधारण

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LUCKNOW: केन्द्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दिव्यांगों की न्यूनतम आय सीमा में इजाफा कर दिया है। इस फैसले के बाद गरीबी रेखा के लिए पूर्व में निर्धारित आय सीमा से अधिक कमाई करने वाले दिव्यांग भी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, उनके बीपीएल कार्ड बन सकेंगे। साथ ही सरकारी पेंशन, सरकारी आवास योजनाओं का फायदा भी मिल सकेगा।

दोगुना की गयी आय

वर्तमान में विकलांग जन विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 19,884 रूपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 25,540 रुपये गरीबी रेखा की वार्षिक आय सीमा प्रति परिवार निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 56,460 रूपये वार्षिक आय प्रति परिवार कर दिया गया है। यह आय सीमा पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए होगी। विभागीय सचिव अनिल कुमार सागर ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। मालूम हो कि केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने यूपी के लिए यह आय सीमा लागू करने का अनुरोध किया था।

यूपी में सबसे ज्यादा दिव्यांग

यूपी में दिव्यांगों की संख्या सबसे ज्यादा है। वर्ष 2011 में जनगणना के बाद रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने दिव्यांगों की संख्या के आंकड़े सार्वजनिक किए थे जिसमें सामने आया था कि देश भर में दिव्यांगों की कुल संख्या करीब दो करोड़ 68 लाख है। 2001 की जनगणना में यूपी में दिव्यांगों की संख्या 34 लाख 53 हजार थी जो दस साल में बढ़कर 41 हजार 57 हजार हो गयी। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में दिव्यांगों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है।

इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

- भरण पोषण अनुदान

- पेंशन योजना

- आवास योजना

- कृत्रिम अंग एंव सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए अनुदान

- पुनर्वासन के लिए दुकान निर्माण, संचालन के लिए ऋण अनुदान

- परिवहन विभाग की गाडियों से निशुल्क यात्रा

- निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान

Posted By: Inextlive