- बैंकों में लगातार होते हंगामें पर आरबीआई की जारी हुई गाइडलाइंस

- 3 साल की सजा या एक लाख का हो सकता है जुर्माना

Meerut : अगर आप बैंक में रुपए जमा करने, निकालने या फिर किसी और काम से जा रहे हैं तो गर्म मिजाजी से परहेज करें। क्योंकि अगर आपने झल्लाकर बैंक कर्मियों से अभद्रता की तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे में तीन साल की कैद के साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। आरबीआई की ओर से ताजा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

गर्मा जाता है माहौल

बैंकों में लेन-देन, फॉर्म जमा करने, खाता खुलवाने या लोन आदि के मसलों को लेकर अक्सर ग्राहक और बैंक कर्मियों के बीच झड़प हो जाती है। कई बार सर्वर डाउन होने या किसी दूसरे जरूरी काम में मशगूल रहने पर ग्राहक, बैंक कर्मियों को आड़े हाथों लेने से नहीं चूकते। ऐसे में कई बार माहौल बेहद गरमा जाता है। ऐसे ही मामलों से पार पाने की तैयारी अब की गई है।

होगा जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीते दिनों बैंक प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे थे। झगड़ों से निपटने को आरबीआई ने ग्राहकों को सद्व्यवहार एवं संयमित रहने की हिदायत दी है। ऐसे में बैंक कर्मियों से अभद्र व्यवहार या बैंक परिसर में हंगामा करना अब भारी पड़ेगा। ऐसा करने वालों पर एक लाख रुपए का जुर्माना और तीन साल तक की सजा हो सकती है।

होगी सजा

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के संयोजक पीके जैन ने बताया कि बैंकों में आए दिन होने वाले विवादों के चलते आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया है। अग्रणी बैंक के प्रबंधक भैरव दत्त पांडे ने बताया कि बैंकों में कर्मचारी व ग्राहकों के बीच कहासुनी-झगड़े के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। इनसे बैंकिंग प्रभावित होने की शिकायत कर्मचारी लंबे समय से कर रहे थे। कर्मचारियों से उलझने वाले के खिलाफ इंडियन पैनल कोर्ट (आईपीसी) की धारा फ्फ्ख् और फ्भ्ख् के तहत कार्रवाई कराई जाएगी।

लगेंगे पोस्टर व फ्लैक्स

भैरव पांडे कहते हैं कि इन धाराओं के लगने पर तीन साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ सकती है। नए नियम के प्रति जागरूक करने को बैंकों में फ्लैक्स-होर्डिग लगाने की नसीहत दी है। वहीं केनरा बैंक मलियाना के मैनेजर पवन गुलाटी ने बताया कि सीसीटीवी की फुटेज की भी विवाद की स्थिति में मदद ली जाएगी।

Posted By: Inextlive