RANCHI: झारखंड में नकली शराब बेचने वालों की अब खैर नहीं है। जी हां, यदि कोई नकली शराब बेचता है, जिसे पीकर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो शराब बेचने वाले को अर्थदण्ड के साथ ही क्0 साल जेल की भी सजा मिलेगी। दरअसल, झारखंड सरकार ने राज्य के उत्पाद कानूनों में बड़ा बदलाव किया है। इसकी जानकारी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी। मौके पर उन्होंने झारखंड सरकार के एक साल पूरा होने पर उत्पाद व मद्य निषेध विभाग की उपलब्धियों व आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी।

क्9क्9 का बना था उत्पाद कानून

सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड में क्9क्9 का बना उत्पाद कानून था, जिसमें अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान बहुत कम था। ऐसे में झारखंड सरकार ने संशोधन विधेयक पारित कर कड़े कानून बनाएं हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए इस वित्तीय वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में ख्0.ब्0 फीसदी ज्यादा राजस्व संग्रह किया है। साथ ही विभाग ने शराब के व्यवसाय पर एकाधिकार समाप्त कर उपभोक्ताओं को अच्छी शराब उपलब्ध कराने के लिए झारखंड राज्य ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया है। इससे वर्ष ख्0क्भ्-क्म् में अब तक क्0भ्.क्ब् करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।

नकली शराब की होगी जांच

सचिव श्री सिंह ने बताया कि यदि आप किसी दुकान से शराब खरीदते हैं, तो उसका बिल जरूर लें। उन्होंने बताया कि शराब दुकानदारों को भी बिल देना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, यदि आपको शराब में मिलावट का शक है, तो इसकी जांच भी रांची में करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कांके रोड में फ्म् करोड़ 98 लाख 9क् हजार भ्00 रुपए की लागत से उत्पाद भवन बन रहा है, जहां शराब की जांच के लिए एक लेबोरेट्री भी होगी। साथ ही नकली शराब पर रोक के लिए विभाग ईएल लेबल नासिक के इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से तैयार करवा है, जिसकी कॉपी कोई नहीं करा सकेगा। अल्ट्रावायलेट रे से इसमें सबकुछ दिखेगा।

दुकानों की ऑनलाइन बंदोबस्ती

सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि झारखंड में पहली बार उत्पाद विभाग की ओर से शराब दुकानों की ऑनलाइन बंदोबस्ती होनेवाली है। यह फरवरी लास्ट या मार्च फ‌र्स्ट वीक में होगा। इसके तहत देश में कहीं से भी आवेदन किया जा सकेगा, वहीं डेबिट कार्ड के जरिए भी पैसे का भुगतान किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, विभाग अब परमिट व लाइसेंस भी ऑनलाइन देगा। कार्यालयों में लैपटॉप व संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स सामान उपलब्ध करा दिए गए हैं।

खुलेआम बिकेगी विदेशी वाइन

झारखंड में अब लोगों को फॉरेन मेड वाइन, इंडियन मेड फॉरेन वाइन व मीडियम लीकर भी मिलेगी। अब तक यह बाहर के राज्यों से चोरी-छिपे मंगाई जाती थी, लेकिन अब इसके लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पिछले सात सितंबर से यह व्यवस्था शुरू हो गई है।

Posted By: Inextlive