- एडीएम कोर्ट में 14 दुकानदारों पर किया गया मुकदमा, खाद्य सुरक्षा विभाग ने की कार्रवाई

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती के बाद हरकत में आए विभाग, गंगा प्रदूषण को लेकर हुई सख्ती

HARIDWAR: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के बाद गंगा प्रदूषण को लेकर सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य सरंक्षा एवं मानक अधिनियम-ख्00म् के अंतर्गत हर की पैड़ी पर दुकान चलाने वाले चौदह दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।

एनजीटी के आदेशों पर कार्रवाई

दो अक्टूबर को एनजीटी ने हरिद्वार में गंगा प्रदूषण को देखते हुए प्लास्टिक पर रोक लगाई है। साथ ही नगर निगम, खाद्य सुरक्षा विभाग, प्रशासन को निर्देशित किया था कि गंगा में प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में ख्भ् सितंबर को खाद्य सुरक्षा विभाग ने हर की पैड़ी क्षेत्र में अभियान चलाया था। इस दौरान एक दर्जन से अधिक ढाबे, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानों के बाहर गंदगी पाई गई थी। कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने चौदह दुकानदारों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है।

इनपर हुआ मुकदमा दर्ज

खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने बताया कि मैसर्स छोटू टी स्टाल, मैसर्स पवन गिरि लंगर, मैसर्स राजू लंगर उर्फ राजकुमार टी स्टाल, मैसर्स अग्रवाल शुद्ध वैष्णव भोजनालय, मैसर्स श्रीगोपालजी वैष्णव भोजनालय, मैसर्स पंजाबी रेस्टोरेंट, मैसर्स भगवती वैष्णव भोजनालय, मैसर्स चोटीवाला रेस्टोरेंट, मैसर्स अशोक भोजनालय, मैसर्स अन्नापूर्णा भोजनालय, मैसर्स प्राचीन लंगर श्री गुरु नानक अन्नक्षेत्र भंडार, मैसर्स हरिओम भोजनालय उर्फ नरेश बेदी लंगर, मैसर्स सीताराम प्रसाद भंडार उर्फ गौतम लंगर व विशाल लंगर, मैसर्स विनय शर्मा लंगर उर्फ पंडित भोजनालय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

Posted By: Inextlive