दिल्ली की अदालत ने आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कोर्ट ने 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह 14 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहेंगे।


नई दिल्ली (पीटीआई)। दिल्ली की अदालत ने आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। अदालत ने उन्हें अपनी दवाएं जेल ले जाने की अनुमति दी है। यह देखते हुए कि उसके पास जेड सुरक्षा है, अदालत ने चिदंबरम को एक अलग सेल में रखने का निर्देश दिया है। इसी बीच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि जेल में चिदंबरम के लिए पर्याप्त सुरक्षा होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आत्मसमर्पण करने की मांग करने वाले चिदंबरम की याचिका पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है।

अग्रिम जमानत देने से जांच में आएगी बाधा


इससे पहले ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को एक बड़ा झटका लगा था। जस्टिस भानुमति और जस्टिस बोपन्ना की बेंच ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बेंच ने कहा कि यह आर्थिक अपराध का मामला है। ऐसे में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। अग्रिम जमानत देने से जांच में बाधा आएगी। INX मीडिया केस : सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

जानें क्या है आईएनएक्स मीडिया मामला

आईएनएक्स मीडिया मामले में कहा जा रहा है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को दी गई एफआइपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। सीबीआई ने इस मामले 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने पिछले साल इस संबंध में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

Posted By: Shweta Mishra