INX मीडिया केस : सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी। पी चिदंबरम ने अग्रिम जमानत याचिका रद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पी चिदंबरम की इस याचिका का अब कोई मतलब नहीं है सीबीआई उनको पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जस्टिस आर बनुमथी और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदंबरम कानून के अनुसार उपाय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कहा #CBI के रिमांड के याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं, अदालत ने नियमित जमानत के लिए अर्जी उचित कोर्ट में याचिका दाखिल करने का दिया निर्देश pic.twitter.com/fZoPSO8nK1— दूरदर्शन न्यूज़ (@DDNewsHindi)
सीबीआई हिरासत आज समाप्त हो रही
चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज समाप्त हो रही है। बता दें कि बीते 22 अगस्त को सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेजा था। अदालत ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पांच दिन की रिमांड की मांग वाले सीबीआई के एक आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में विचार के बाद अदालत ने सीबीआई को चिदंबरम को चार-दिन तक अपनी हिरासत में रखने की अनुमति दे दी है।
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सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया
इसके अलावा अदालत ने चिदंबरम के परिवार के सदस्यों और वकीलों को सीबीआई हिरासत में हर दिन आधे घंटे के लिए उनसे मिलने की अनुमति भी दी थी। जज ने सीबीआई को 26 अगस्त तक चितंबरम की रिमांड की अनुमति देते हुए कहा, 'तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा मानना है कि पुलिस हिरासत सही है। बता दें कि पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर गंभीर आरोप लगे हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दायर किया है।
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