अब OTP के सहारे कर सकेंगे आयकर रिर्टन का भुगतान
आयकर विभाग ने सोमवार को करदाताओं के लिए सुविधाजनक वनटाइम पासवर्ड (OTP) पर आधारित ई-फाइलिंग सत्यापन प्रणाली शुरू की है। यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग, आधार नंबर, एटीएम और ईमेल के जरिये सुलभ होगी। इसके चालू होने के बाद करदाताओं को विभाग के बेंगलुरु कार्यालय में पावती दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं होगी।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से इस बारे में नियमों की अधिसूचना जारी की है। पांच लाख तक की आय और बिना रिफंड दावे वाला कोई भी करदाता ई-फाइलिंग और उसके सत्यापन को मोबाइल नंबर व ईमेल से सीधे इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) बना सकता है।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने का यह सरल विकल्प आयकर अधिकारियों द्वारा तैयार कुछ शर्तो के साथ है। इसमें आयकरदाताओं की जोखिम मानदंड और प्रोफाइल को आधार बनाया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि पांच लाख से कम आय वाले पैन नंबर धारक के खिलाफ विभाग का प्रतिकूल निष्कर्ष है, तो उसे ईमेल या मोबाइल नंबर से सत्यापन की अनुमति नहीं होगी। इस तरह के मामलों को अन्य स्थापित प्रक्रियाओं, मसलन आधार डाटाबेस, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम वगैर के जरिये सत्यापन कराना होगा।
इन नए उपायों की बदौलत पावती दस्तावेज यानी आइटीआर-5 को आयकर विभाग के बेंगलुरु स्थित केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के पास भेजने की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
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